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छेड़छाड़-मारपीट के मामले में देवकीनंदन ठाकुर को क्लीन चिट, आरोप लगाने वाले दंपती पर मुकदमा

Sat, 07 Mar 2020 05:36 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मथुरा

सार

देवकीनंदन ठाकुर पर लगा था छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप
थाना हाईवे में एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज हुआ था मुकदमा 
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कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर।
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विस्तार
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मथुरा में छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप में फंसे भागवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर और उनके दो भाइयों को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। पुलिस ने मारपीट और एससी-एसटी एक्ट का आरोप केवल तीन अन्य आरोपियों पर तय किए हैं। छेड़छाड़ न मानते हुए हाईवे पुलिस ने आठ दिन में कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल कर दिया है। 
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थाना हाईवे की राधावैली कॉलोनी निवासी पुष्पेंद्र कुमार आर्य (पीके) ने 27 फरवरी को घर में घुसकर मारपीट, छेड़छाड़ और एससी-एसटी एक्ट के तहत भागवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर, उनके भाई विजय शर्मा, श्यामसुंदर शर्मा, कर्मचारी गजेंद्र, धर्मेंद्र, अमित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। 

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एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे के मामले में सीओ रिफाइनरी वरुण कुमार ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो भागवताचार्य और उनके दोनों भाई की मौजूदगी नहीं पाई गई। सीओ रिफाइनरी ने तीनों को क्लीन चिट दे दी है। 
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कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल

इसके अलावा गजेंद्र, अमित और धर्मेंद्र पर आरोप तय किए गए। इन तीनों पर छेड़छाड़ का मामला नहीं पाया गया है। सीओ रिफाइनरी ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी है। उन्होंने बताया कि देवकीनंदन ठाकुर और उनके दो भाइयों पर मामला झूठा पाया गया है।

उधर, भागवताचार्य देवकीनंदन ठाकुर के भाई विजय शर्मा ने पीके आर्य, उसकी पत्नी के खिलाफ सवा करोड़ रुपये की चौथ मांगने का मुकदमा दर्ज कराया है। यह मामला कोतवाली वृंदावन में दर्ज हुआ है।

आरोप है कि दंपती ने उनके बड़े भाई श्यामसुंदर शर्मा को गलत फंसाने के लिए यह खेल खेला। उसके बाद लगातार चौथ की मांग कर रहे थे। कोतवाली प्रभारी संजीव कुमार दुबे ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होंगे।


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