गोद लेने वाले दंपती ने 10 लाख रुपये मांगे जाने का आरोप लगाया। पुलिस से शिकायत की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। इसके बाद पीड़ित बाल कल्याण समिति/न्यायालय पहुंचे। न्यायालय ने इंस्पेक्टर पीआर शर्मा को पांच दिन में दोनों पक्ष को न्यायालय में लाए जाने के आदेश दिए हैं।
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