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UP: फतेहपुर सीकरी में दरगाह या कामाख्या मंदिर... 14 नवंबर को अगली सुनवाई, वक्फ बोर्ड ने दिया प्रार्थनापत्र

Fri, 18 Oct 2024 09:20 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला, आगरा

सार

फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती की दरगाह है या वहां पर कामाख्या माता का मंदिर है। इसको लेकर आगरा के सिविल न्यायालय सीनियर डिवीजन में दावा दायर किया गया है। मामले में अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी। 
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Dargah of Sheikh Salim Chishti, - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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आगरा में आर्य संस्कृति संरक्षण ट्रस्ट ने श्रीभगवान श्रीकामाख्या माता मंदिर आदि बनाम उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड आदि का लघुवाद न्यायालय में दायर किया था। शुक्रवार को सुनवाई में विपक्षी संख्या-2 सलीम चिश्ती दरगाह व विपक्षी संख्या-3 जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी के अधिवक्ता ने आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन केस को खारिज करने का प्रार्थनापत्र दिया। 14 नवंबर को अगली सुनवाई होगी।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह व जामा मस्जिद की तरफ से कहा गया है कि वादी पक्ष ने केस को दाखिल करते समय वाद पत्र के साथ कोई साक्ष्य दाखिल नहीं किए हैं। इस वजह से केस को आदेश 7 नियम 14 सीपीसी के अधीन खारिज करना चाहिए। जिस पर अदालत ने वादी पक्ष से आपत्तियां मांगी हैं।

 
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विपक्षी संख्या-1 सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता ने वादी पक्ष को साक्ष्य दाखिल करने का प्रार्थनापत्र दिया है। वादी पक्ष ने कहा कि उनके पास सभी आवश्यक साक्ष्य हैं। अगली सुनवाई पर विपक्षी सलीम चिश्ती दरगाह व जामा मस्जिद के प्रार्थनापत्र पर आपत्तियां दाखिल करेंगे।
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