कासगंज। जिले में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) और ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्रों के संचालन पर शासन और प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अब बिना पुलिस सत्यापन के कोई भी सीएससी या ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र संचालित नहीं किया जा सकेगा। निर्धारित चार शर्तों का पालन न करने पर संबंधित सीएससी आईडी और ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं बंद की जा सकती हैं।
जिला प्रबंधक सीएससी सुशील कुमार ने बताया कि सीएससी संचालन के लिए चार अनिवार्य शर्तें लागू की गई हैं। इसके तहत प्रत्येक सीएससी और ई-डिस्ट्रिक्ट केंद्र पर आधिकारिक बैनर ब्रांडिंग का होना जरूरी होगा, जिससे आम नागरिक केंद्र की पहचान आसानी से कर सकें। इसके साथ ही केंद्र संचालक की ई-केवाईसी पूरी और अपडेट होना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बताया कि तीसरी शर्त के तहत पुलिस सत्यापन को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना पुलिस सत्यापन के संचालित पाए जाने वाले केंद्रों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट किया गया है कि सीएससी और ई-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं केवल उचित, स्थायी और मानक दुकान से ही संचालित की जाएंगी। अस्थायी, अमानक या अव्यवस्थित स्थानों पर संचालित केंद्रों को बंद किया जा सकता है।