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आपराधिक इतिहास वाले प्रत्याशियों पर कसा शिकंजा

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कासगंज। निर्वाचन आयोग ने चुनाव में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यदि कोई राजनीतिक दल आपराधिक इतिहास वाले व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाता है तो इसके लिए फार्म सात सी के साथ घोषणापत्र भी देना होगा। वहीं, ऐसे प्रत्याशी का तीन बार सार्वजनिक विज्ञापन भी कराया जाएगा। यह निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त डॉ. चंद्र भूषण कुमार ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से अलीगढ़, आगरा, बरेली व झांसी मंडल की निर्वाचन संबंधी तैयारियों की समीक्षा के दौरान दिए।
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उप निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाए। कोशिश यह की जाए कि कोई भी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने से वंचित न रहे। स्वीप गतिविधियां बढ़ाई जाएं। जिला निर्वाचन अधिकारी निर्वाचन कामों की स्वयं मॉनिटरिंग करें। त्रुटि विहीन मतदाता सूची तैयार कराई जाए। दिव्यांग व 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिए पोस्टल वैकल्पिक व्यवस्था की है। मतदान केंद्रों पर सभी आवश्यक सुविधाएं की जाएं। 50 प्रतिशत बूथों पर वेब कास्टिंग की व्यवस्था हो। कर्मिकों को मानक के अनुसार फेस मॉस्क, सर्जिकल ग्लब्स, सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाए। मतदान केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकाल का पालन हो। प्रोटोकाल का पालन न होने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने कहा कि मतदान लोकतंत्र का उत्सव है। इसे उत्साह के साथ मनाएं। इसके अलावा वीडियो कांफ्रेंसिंग में अन्य अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश जारी किए।
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