कासगंज जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम हो गई है, लेकिन खतरा कम नहीं हुआ है। ऐसे में प्रशासन भी कोई ढिलाई नहीं बरत रहा है। खासकर तीर्थनगरी सोरों में बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। सोरों में आने वाले श्रद्धालुओं को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी, तभी प्रवेश मिल सकेगा। यह आदेश जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने मंगलवार को जारी किया।
एडीएम अजय कुमार श्रीवास्तव ने जिले में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। जो 15 जुलाई 2021 तक प्रभावी रहेंगे। जारी आदेशों के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट या संबंधित एसडीएम की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर कोई जनसभा या प्रदर्शन अथवा कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगा। बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। मास्क, सोशल डिस्टेंस अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी किए आदेश में कहा गया है कि सोरों तीर्थनगरी में दूसरे राज्यों, जनपदों से आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को 72 घंटे पहले की आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट के बिना तीर्थनगरी में प्रवेश निषेद्ध होगा। एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, संस्था, संगठन के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।