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दुष्कर्मी को 10 साल की सजा सुनाई गई

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मैनपुरी। थाना कोतवाली क्षेत्र में छह साल पहले किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाए जाने केे बाद दोषी को जेल भेज दिया है।
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थाना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी सात अप्रैल 2014 की शाम चार बजे खेत में शौच के लिए गई थी। तभी गांव के शीलेंद्र मिश्रा उर्फ शीलू ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। उसके शोर मचाने पर परिवार और गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। शीलू को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया।
किशोरी के पिता ने शीलू पर रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने किशोरी का मेडिकल कराने के बाद जांच करके चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक, किशोरी सहित गवाहों ने दोषी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने दुष्कर्मी को कड़ी सजा देने की दलील दी। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट अखिलेश कुमार ने दोषी को 10 साल की सजा सुनाकर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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जेल में रहकर लड़ा पूरा मुकदमा
शीलू को पुलिस ने जेल भेज दिया। उसकी किसी भी अदालत से जमानत मंजूर नहीं हुई। उसको पूरा मुकदमा जेल में रहकर ही लड़ना पड़ा। मंगलवार को निर्णय सुननें के लिए उसको जेल से ही अदालत में लाया गया। सजा होने पर उसको अदालत से ही जेल भेज दिया गया।
पीड़िता को मिलेंगे 10 हजार रुपये
दुष्कर्मी शीलू पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। एडीजीसी पुष्पेंद्र सिंह चौहान ने बताया स्पेशल जज ने आदेश में लिखा है जुर्माने की धनराशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित किशोरी को प्रतिकर के रूप में दिए जाएंगे।
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