पिता, दो पुत्रों को सात-सात वर्ष कारावास
विशेष जज एससी-एसटीएक्ट ने सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
फिरोजाबाद। विशेष जज एससी-एसटी एक्ट राजेश कुमार द्वितीय ने सात वर्ष पहले हुई मारपीट एवं एससी-एसटी एक्ट के मामले में दोषी पिता और दो पुत्रों को सात-सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 17-17 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम सात वर्ष पुराना थाना सिरसागंज के गुराऊ का है। गुराऊ निवासी ओमवीर यादव ने एक घर में घुसकर दबंगों ने उसकी पत्नी को मारपीट करके घायल करने के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया था। पुलिस ने नहीं सुनी तो न्यायालय की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर 16 मार्च 2015 को सिपाही राम निवासी बिनाई थाना सिरसागंज और उसके पुत्र गिरजा शंकर व लव कुश के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी नरेंद्र सिंह सोलंकी ने कई दलीलें पेश की। गवाहों के बयान और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने तीनों को दोषी मानते हुए तीनों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।