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केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल को राहत: फिरोजाबाद कोर्ट ने आठ साल पुराने बवाल के मामले में किया बरी

Tue, 26 Apr 2022 07:11 PM IST
मुकेश कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

लोकसभा चुनाव 2014 में मतदान वाले दिन बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए सुभाष तिराहे पर धरना-प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ था। इसमें एसपी सिंह बघेल सहित एक हजार अज्ञात लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
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केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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फिरोजाबाद के अपर जिला जज नवम एवं स्पेशल जज एमपी/एमएलए कोर्ट जितेंद्र सिंह ने वर्ष 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदान वाले दिन बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए सुभाष तिराहे पर धरना-प्रदर्शन के दौरान बवाल के मामले में केंद्रीय विधि एवं कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल सहित साठ अन्य को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है।

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फिरोजाबाद लोकसभा क्षेत्र से वर्ष 2014 में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल भाजपा के प्रत्याशी थे। सपा प्रत्याशी पूर्व सांसद अक्षय यादव थे। मतदान वाले दिन सपा पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाते हुए केंद्रीय मंत्री प्रो. बघेल ने सुभाष तिराहे पर समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन किया था। हाईवे से भाजपाइयों को हटाने के लिए पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया तब भाजपाई भी भड़क गए थे।

उपद्रवियों ने फूंक दी थी पुलिस की गाड़ी 

इस दौरान बसों पर पथराव के साथ पुलिस की गाड़ी उपद्रवियों ने फूंक दी थी। थाना दक्षिण के तत्कालीन थानाध्यक्ष जेएस आस्थाना ने इस मामले में एसपी सिंह बघेल सहित एक हजार से 1500 अज्ञात के खिलाफ बवाल, लूट, सरकारी गाड़ी जलाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। पुलिस ने जांच के दौरान भाजपा नेता भगवान दास शंखवार, थान सिंह यादव एवं पूर्व विधायक शिव सिंह चक को उपस्थित नहीं माना था।

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इसमें प्रो. एसपी सिंह बघेल सहित साठ अन्य के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। मामला सुनवाई के लिए अपर जिला जज नवम एवं स्पेशल जज एमपी एमएलए कोर्ट जितेंद्र सिंह की अदालत में पहुंचा। बचाव पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश कुलश्रेष्ठ ने बताया कि प्रो. एसपी सिंह बघेल सहित अन्य लोगों को गलत ढंग से आरोपी बनाया गया है जबकि इनका कोई दोष नहीं है।

शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ब्रजेश यादव ने अपना पक्ष रखा। पुलिस बवाल एवं लूट आदि का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सकी। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुनने के साथ मजबूत साक्ष्य के अभाव में केंद्रीय विधि एवं कानून राज्यमंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल सहित साठ अन्य को दोषमुक्त करार दिया है।
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