एडीएम सिटी ने बताया कि मैरिज होम या घर में लोगों की क्षमता के 50 फीसदी लोग ही समारोह में शामिल हो सकते हैं। यदि मैरिज हॉल की क्षमता ही 100 लोगों की है तो वहां 50 लोग ही आ सकेंगे। इससे अधिक लोग एकत्र मिलने पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना जाएगा।
मुख्यमंत्री के आदेश का इंतजार
जिलाधिकारी प्रभु एन. सिंह ने बताया कि मौखिक निर्देश के आधार पर सामूहिक गतिविधियों में एकत्र होने वाले लोगों की संख्या घटाई है। शासन से आदेश प्राप्त होते ही इसे बिंदुवार सख्ती से लागू कराया जाएगा।
950 से अधिक शादियां प्रभावित
शादी समारोहों के इंतजाम से जुड़े कारोबारियों ने बताया कि 25 नवंबर के सहालग में 950 से अधिक शादियों की बुकिंग है, जो अब नए फरमान से प्रभावित होंगी। इन समारोहों में कैटरिंग, होटल, मैरिज होम से लेकर बैंड बाजों तक पूरा इंतजाम बदलना होगा। अभी तक छह तहसीलों में थाना स्तर पर आगामी सहालगों की सूचना के लिए 380 से अधिक प्रार्थनापत्र आए हैं।