आगरा। दिवाली पर घर के अंदर घुसकर सपा नेता की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में अदालत ने थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के पवन विहार निवासी उनकी बेटी के दोस्त सर्वेश कुमार को दाेषी पाया। एडीजे-29 दिनेश कुमार चौरसिया ने आजीवन कारावास के साथ 53 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। मृतक की बेटियों ज्योति और चांदनी को ठोस साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया।
थाना हरीपर्वत में दर्ज केस के अनुसार नगला धनी न्यू विजय नगर कॉलोनी निवासी राकेश कुशवाह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया था कि 30 अक्तूबर 2016 की रात उनके पिता मथुरा प्रसाद कुशवाह घर की पहली मंजिल पर दिवाली पूजन की तैयारी कर रहे थे। उस दौरान घर में उनकी मां और बहनें भी मौजूद थीं। थाना एत्माद्दौला क्षेत्र के पवन विहार निवासी सर्वेश कुमार ने अपने परिजन के साथ घर के अंदर आकर चाकू से हमला कर दिया। फिर उनके पिता को गोली मार दी। शोर सुनकर पड़ोसी आए तो आरोपी हथियार लहराते हुए फरार हो गए थे। पिता को अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने सर्वेश, उसके भाई मोहन, मां शांति, चाचा संजू और रिश्ते के भाई बॉबी को नामजद किया। पुलिस ने 6 नवंबर को आरोपी सर्वेश को हिरासत में लिया। उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस बरामद कर अदालत में पेश किया। वहां से जेल भेजा था। विवेचना में मृतक की बेटी ज्योति और चांदनी के नाम सामने आए। विवेचक ने मोहन, शांति, संजू और बॉबी का नाम हटाकर 2 फरवरी को आरोपी सर्वेश, चांदनी और ज्योति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।