आगरा। किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अदालत ने घटना के 8 साल बाद थाना सदर क्षेत्र के सुल्तानपुरा निवासी फहजान उर्फ फैजान को दोषी पाया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कुंदन किशोर सिंह ने 20 साल कठोर कारावास के 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुना दी। मामले में दूसरे आरोपी अरमान उर्फ छोटू को दोषमुक्त कर दिया।
थाना एत्माद्दौला में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, किशोरी के पिता ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि 31 दिसंबर, 2017 को उनकी 18 साल की पुत्री सुबह 6 बजे घर से दूध लेने गई थी। इसके बाद लौटकर घर नहीं आई। आसपास तलाश करने पर पता चला कि आरोपी फहजान उर्फ फैजान पुत्री को बहलाकर अपने साथ ले गया। घटना के 4 दिन बाद पीड़िता पुलिस को आगरा फोर्ट स्टेशन पर मिली। विवेचक ने विवेचना कर फैजान और अरमान के खिलाफ अदालत में आरोपपत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता सहित 7 गवाह अदालत में पेश किए गए। पीड़िता ने अदालत में बताया कि वह दूध लेने जा रही थी। उस दौरान आरोपी मिल गया। बहलाकर अपनी बाइक पर बैठाया। बिजलीघर बस स्टैंड से बस में बैठाकर अजमेर ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। एक दिन बाद जयपुर लेकर आ गया। वहां हाेटल में रुके। ट्रेन से आगरा फोर्ट लौटकर आ गए। स्टेशन पर फैजान छोड़कर चला गया। संवाद