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Agra News: आयोग के आदेश के बाद भी नहीं दिया हर्जाना

Fri, 26 Sep 2025 04:41 AM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, आगरा

सार

मैनपुरी में डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा के कुलपति द्वारा आयोग के आदेश के बावजूद पीड़िता को मुआवजा समय पर नहीं दिया गया। पीड़िता ने वसूली याचिका दाखिल की, जिस पर कुलपति को नोटिस जारी हुआ है।
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विस्तार
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मैनपुरी। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के आदेश के बाद भी पीड़िता को डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्व विद्यालय आगरा के कुलपति ने 46000 रुपये का मुआवजा तय समय सीमा में नहीं दिया है।
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थाना कुर्रा के गांव तखरऊ की श्वेता मिश्रा दीवानी न्यायालय में वकालत करती हैं। उन्होंने करहल के एक महाविद्यालय से बीएससी की परीक्षा दी थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्व विद्यालय आगरा ने उनको डिग्री नहीं दी। उन्होंने डॉ भीमराव आंबेडकर विश्व विद्यालय आगरा के कुलपति के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 जुलाई 2024 को याचिका दायर की। आयोग द्वारा छह जुलाई 2025 को कुलपति को आदेश दिया कि पीड़िता को 46000 रुपया हर्जाना के अदा करके 45 दिन के अंदर आयोग के खाते में जमा करें।
कुलपति द्वारा आयोग के आदेश का पालन नहीं करने पर पीड़िता के प्रतिनिधि नरेंद्र सिंह कश्यप ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में हर्जाने के धनराशि दिलाने के लिए वसूली याचिका दायर की है। याचिका में हर्जाने की धनराशि कुलपति आगरा से दिलाने की मांग की गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के चेयरमैन शशिभूषण पांडेय ने याचिका सुनवाई करके कुलपति आगरा को नोटिस जारी किया है। याचिका की अगली सुनवाई के लिए 18 अक्तूबर की तारीख की गई है।
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किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा

मैनपुरी। थाना भोगांव क्षेत्र में दो साल पहले घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मुकदमे की सुनवाई करने के बाद स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा ने 12000 रुपया का जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।

थाना भोगांव में दर्ज रिपोर्ट के अनुसार एक गांव की रहने वाली एक किशोरी 16 मार्च 2023 को घर में अकेली थी। शाम तीन बजे दीपक उर्फ उपेंद्र कठेरिया घर में घुस आया। किशोरी को धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी से भी शिकायत करने पर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी। 31 मार्च को तबीयत खराब होने पर किशोरी ने पिता को जानकारी दी। उसके पिता ने 31 मार्च को थाना भोगांव में दीपक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने जांच करने के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेज दी।

मुकदमे की सुनवाई स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट जितेंद्र मिश्रा के न्यायालय में हुई। पीड़िता ने न्यायालय में आरोपी की पहचान की। गवाही के आधार पर दीपक को घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट ने 10 साल की सजा सुनाकर 12000 रुपये जुर्माना भी लगाया है।



प्रतिबंधित दवा बेचने वाले की जमानत खारिज

मैनपुरी। थाना बरनाहल के गांव दिहुली में मेडीकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवा बेचने वाले की जमानत अपर जिला जज प्रथम अच्छेलाल सरोज ने खारिज कर दी है। मामले के अनुसार औषधि निरीक्षक ने मेडीकल स्टोर दिहुली पर चेकिंग की। तीन दवाओं के नमूने लिए। प्रतिबंधित दवाओं को बेचने का मामला सामने आया। जानवरों को बेचने वाली दवा का लाइसेंस नहीं मिला। औषधि निरीक्षक ने थाना बरनाहल में रिपोर्ट दर्ज कराई। दुकान मालिक अरविंद कुमार निवासी गणेशनगर गढि़या बरनाहल ने जमानत पाने के लिए आवेदन किया। जमानत का आधार नहीं पाकर उसकी जमानत अपर जिला जज प्रथम अच्छेलाल सरोज ने खारिज कर दी है।
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