आगरा। चेक बाउंस के मामले में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-5 पंकज कुमार ने ट्रांस यमुना स्थित कृष्णा प्रोविजन स्टोर के अधिकृत प्रतिनिधि मुरारी लाल को तलब करने के आदेश दिए।
हाथरस रोड टेढ़ी बगिया स्थित अग्रवाल यूनिफॉर्म के प्रोपराइटर श्याम सुंदर अग्रवाल ने वाद दायर कराया। आरोप लगाया कि विपक्षी ने व्यापार में पैसा लगाने के लिए 4 लाख रुपये उधार लिए थे। 6 महीने में लौटाने का वादा था। तगादा करने पर विपक्षी ने 7 अक्तूबर को 2.50 लाख रुपये का चेक दिया, जो बैंक में लगाने पर बाउंस हो गया। विधिक नोटिस का जवाब भी नहीं दिया गया। संवाद