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Agra News: धर्मार्थ, शैक्षिक संस्थाओं को इस तारीख तक दाखिल करने होंगे आयकर छूट फार्म

Thu, 17 Nov 2022 08:30 PM IST
धीरेन्द्र सिंह अमर उजाला ब्यूरो, आगरा

सार

आयकर आयुक्त (छूट) ने आयकर भवन में संस्थाओं को छूट के नए नियमों की जानकारी दी। एक अप्रैल 2021 से पहले आयकर छूट ले रही संस्थाओं को फिर से प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य किया गया है।
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आयकर विभाग - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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धर्मार्थ एवं शैक्षिक संस्थानों को आयकर छूट प्राप्त करने के लिए 25 नवंबर तक प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। जो संस्थाएं एक अप्रैल 2021 से पहले से आयकर छूट प्राप्त कर रही हैं, उन्हें नए नियमों के तहत फिर से आयकर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए संस्थाओं को फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भरना अनिवार्य किया गया है। 

बदले गए नियम

बृहस्पतिवार को आयकर आयुक्त (छूट) ज्योत्सना जौहरी के निर्देशन में अपर आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी ने संस्थाओं को आयकर भवन में हुए कार्यक्रम में यह जानकारी दी। आयकर जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और अधिवक्ताओं को नए नियमों की जानकारी दी गई। सीए एसोसिएशन को सहायक आयकर आयुक्त मयंक वर्मा और आयकर अधिकारी (छूट) बृजेश कुमार केसरवानी ने बताया कि आयकर विभाग ने धर्मार्थ एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आयकर छूट के प्रमाण पत्रों के नियम बदल गए हैं। 

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इसलिए बढ़ाई गई तारीख 

30 जून तक संस्थाओं को आयकर छूट प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन और फार्म भरना था, पर कई संस्थाओं की मांग के बाद यह तारीख बढ़ाकर 25 नवंबर कर दी गई है। पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए सहायक आयकर आयुक्त (छूट) मयंक वर्मा ने छूट के फार्म-10 को ऑनलाइन दाखिल करने और उससे जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया। इस दौरान अधिवक्ता और चार्टर्ड एकाउंटेंट मौजूद रहे। 

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