धर्मार्थ एवं शैक्षिक संस्थानों को आयकर छूट प्राप्त करने के लिए 25 नवंबर तक प्रमाण पत्र दाखिल करना होगा। जो संस्थाएं एक अप्रैल 2021 से पहले से आयकर छूट प्राप्त कर रही हैं, उन्हें नए नियमों के तहत फिर से आयकर छूट प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए संस्थाओं को फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म भरना अनिवार्य किया गया है।
बदले गए नियम
बृहस्पतिवार को आयकर आयुक्त (छूट) ज्योत्सना जौहरी के निर्देशन में अपर आयकर आयुक्त ऋचा रस्तोगी ने संस्थाओं को आयकर भवन में हुए कार्यक्रम में यह जानकारी दी। आयकर जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम में शहर के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स और अधिवक्ताओं को नए नियमों की जानकारी दी गई। सीए एसोसिएशन को सहायक आयकर आयुक्त मयंक वर्मा और आयकर अधिकारी (छूट) बृजेश कुमार केसरवानी ने बताया कि आयकर विभाग ने धर्मार्थ एवं शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्राप्त किए जाने वाले आयकर छूट के प्रमाण पत्रों के नियम बदल गए हैं।