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दो बिल्डरों ने मांगी बकाया चुकाने के लिए मोहलत

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आगरा। सदर तहसील प्रशासन के नौ बिल्डरों की 6.18 करोड़ रुपये की 11 संपत्तियों के कुर्की आदेश के बाद दो बिल्डरों ने बकाया राशि चुकाने के लिए मोहलत मांगी है। तब तक कुर्की नहीं करने की गुहार लगाई है।
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दो बिल्डरों के विरुद्ध रियल एस्टेट एक्ट (रेरा) ने चार संपत्तियों के रिकवरी नोटिस जारी किए थे। चार बिल्डर व एक शीतगृह संचालक पर बैनामों में स्टांप कमी पर आरसी जारी की गई थीं। इनके अलावा एक एडीए और एक अदालत से एमएसीटी मामले में बकाएदार है। तीन दिसंबर को इन सभी के विरुद्ध कुर्की आदेश जारी हुए थे। शनिवार को दो बिल्डर कुर्की आदेश के विरुद्ध पैसा जमाने कराने की मोहलत के लिए एसडीएम दफ्तर पहुंचे। एसडीएम लक्ष्मी एन ने बताया कि कुर्की आदेश के बाद चिह्नित संपत्तियों को नीलाम कर बकाया राजस्व वसूला जाएगा। जो लोग पैसा जमा करा देंगे उनकी नीलामी रोकने पर निर्णय लिया जाएगा।
बीमा कंपनी होगी सील
एसडीएम लक्ष्मी एन ने बताया कि भगवान टॉकीज, दयाल आर्के ड स्थित यूनिवर्सल सोम्पो बीमा ने एमएसीटी मामले में न्यायालय का बकाया नहीं चुकाया है। 80.48 लाख रुपये की बकाएदारी है। सोमवार को तहसील प्रशासन की टीम बीमा कंपनी के दफ्तर को सील करने जाएगी।
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