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बिजली चोरी पर 4500 रुपया जुर्माना लगाया गया

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मैनपुरी। बिजली बिल बकाया होने पर काटे गए कनेक्शन को जोड़कर बिजली चोरी करने के आरोपी पर स्पेशल जज विद्युत ने 4500 रुपये का जुर्माना लगाया है। रुपये जमा कर देने पर उस रिहा कर दिया गया।
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थाना कोतवाली के नगला कड्डी निवासी राजबहादुर के मकान में बिजली का बकाया बिल 33 हजार 869 रुपये जमा नहीं करने पर कनेक्शन काट दिया गया था। बिना बिल जमा किए उसने कटे कनेक्शन को जोड़ लिया। अगस्त 2011 में दोबारा चेकिंग के दौरान बिजली चोरी पाए जाने पर जेई सत्यप्रकाश ने थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करा दी।
थाना कोतवाली पुलिस ने जांच के बाद राजबहादुर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी। मामले की सुनवाई स्पेशल जज विद्युत की कोर्ट में हुई। बिजली विभाग की ओर से वादी, विवेचक सहित बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली चोरी के समर्थन में गवाही दी। गवाही के आधार पर स्पेशल जज विद्युत ने राजबहादुर को बिजली चोरी करने का दोषी पाया। स्पेशल जज ने राजबहादुर पर 4500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा करने के बाद उसको अदालत से रिहा कर दिया गया।
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