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धोखाधड़ी में बैंक प्रबंधक और कर्मचारी तलब

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आगरा। स्पेशल सीजेएम सुधा यादव ने भाजपा नेता से 20 लाख रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के पूर्व प्रबंधक हरेश सिंघल एवं वर्तमान बैंक प्रबंधक एसके मिश्रा व उक्त बैंक के कर्मचारी आरपी कुशवाह (सभी शाखा दूरा मोड़, फतेहपुरसीकरी) को तलब कर कोर्ट में हाजिर होने के आदेश किए हैं।
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वादी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष बलवीर सिंह कहरवार निवासी ग्राम दूरा, फतेहपुरसीकरी ने कोर्ट में वाद प्रस्तुत किया कि वादी ने 14 नवंबर 2007 को चार लाख रुपये का क्रेडिट लोन कराया था। 14 जुलाई 2010 को पूरा लोन जमा करने के बाद पुन: छह लाख रुपये का लोन लिया और उसे भी नौ जून 2012 को जमा कर दिया। 13 जून 2012 को वादी ने उक्त बैंक से 1.50 करोड़ रुपये की लिमिट बनवा ली।
वादी ने सात जून 2011 को उक्त बैंक में बचत खाता खुलवाया, जिसकी पास बुक जारी की गई, लेकिन बैंक ने केसीसी खातों की कोई पासबुक वादी को जारी नहीं की। तत्कालीन बैंक प्रबंधक हरेश सिंघल व बैंक कर्मी आरपी कुशवाह ने बचत खाते की पासबुक वादी से ले ली और खाते से 20 लाख रुपये निकाल लिए। उक्त मामले की शिकायत वादी ने प्रधान कार्यालय पर की। बैंक ने गलती मानते हुए कहा कि छह लाख रुपये के लेनदेन पर कर्मचारियों की गलती से मोहर लगा दी थी। वर्तमान प्रबंधक ने भी कोई कार्यवाही नहीं की।
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