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युवक की हत्या कर भैंस चोरी के आरोपियों को कोर्ट ने नहीं दी जमानत

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कासगंज। सत्र न्यायाधीश दिवेश चंद्र सामंत के न्यायालय ने युवक की हत्या करने के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी। दूसरे मामले में किशोरी को गोली मारकर घायल करने के आरोपी को भी जमानत नहीं दी।
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सिकंदरपुर वैश्य के नौली फतुआबाद में 16 नवंबर 2021 को उसवीर पुत्र महेश चंद्र व उसका चचेरा भाई गीतम सिंह पुत्र नन्हे सिंह झोपड़ी में सो रहे थे। रात्रि लगभग 12 बजे चोर भैंस चोरी करके ले जा रहे थे। आहट सुनकर दोनों जाग गए और आवाज लगाई। इसके बाद उसवीर को गोली मार दी गई। उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के बाद जुम्मन और सद्दाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। दोनों आरोपियों ने जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
दूसरे मामले में सिढ़पुरा क्षेत्र में घर में 14 मई 2021 को शिवानी पुत्री दारा सिंह गांव के ही अशोक के घर पर बैठी हुई थी। इसी बीच उस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया, जिससे वह घायल हो गई। इस मामले में अनुज सहित अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अनुज ने कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की, लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।
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