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धूल उड़ाने पर लगा 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने नहीं कराया जाम, होगी रिकवरी

Thu, 03 Dec 2020 03:56 PM IST
मुकेश कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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हाईवे के सर्विस रोड पर उड़ती धूल (फाइल) - फोटो : अमर उजाला
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आगरा में नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर वायु प्रदूषण फैलाने पर 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना बीते साल उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने लगाया था। एक साल से नेशनल हाईवे अथॉरिटी जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए लगातार अड़ंगे लगा रहा था। ऐसे में बोर्ड ने एनएचएआई के खिलाफ रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लखनऊ के लिए क्षेत्रीय कार्यालय ने आरसी जारी कराने की संस्तुति कर दी है। शासन से सीधे जिलाधिकारी को रिकवरी करने के लिए भेजा जाएगा।

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हाईवे पर धूल के गुबार उड़ने और धूल नियंत्रण के उपाय न करने पर बीते साल 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर 6.84 करोड़ रुपये का जुर्माना किया था। हाईवे अथॉरिटी को 15 दिनों के अंदर जुर्माने की रकम जमा कराने के लिए कहा गया था, लेकिन अथॉरिटी के अधिकारी जुर्माना माफ कराने के लिए टीटीजेड अथॉरिटी समेत प्रदेश सरकार में अपील करते रहे। 

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आरसी जारी करने की तैयारी

पर्यावरण संरक्षण कानून के तहत प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सभी नोटिस जारी करने के बाद अब आरसी जारी कराने के लिए शासन को लिखा है। लखनऊ से रिकवरी जारी करने की कवायद शुरू कर दी गई है। आगरा क्षेत्रीय कार्यालय ने जुर्माने की रकम वसूलने के लिए आरसी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन प्रकाश के मुताबिक एनजीटी के आदेश के तहत नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर जुर्माना लगाया गया था। जुर्माने की रकम जमा न करने पर अब आरसी जारी कराने के लिए शासन को संस्तुति की गई है।

जलनिगम, स्मार्ट सिटी, एडीए पर भी जुर्माना

बीते माह बोर्ड ने आगरा स्मार्ट सिटी, एडीए और जल निगम पर 32-32 लाख रुपये का जुर्माना धूल नियंत्रण के उपाय न करने पर लगाया है। तीनों कार्यालयों को नोटिस भेजा जा चुका है। जुर्माने की रकम जमा न करने पर उनके खिलाफ भी आरसी जारी कराई जाएगी।
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