सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आगरा विकास प्राधिकरण ने ताजमहल के पूर्वी, दक्षिणी और पश्चिमी गेट पर 3000 हजार प्रतिष्ठानों को 17 अक्तूबर तक बंद करने के नोटिस दिए हैं। सोमवार को इनकी मियाद खत्म हो जाएगी। इसके बाद एडीए ने बलपूर्वक प्रतिष्ठान बंद कराने और इसके लिए व्यापारियों को स्वयं जिम्मेदार रहने का अल्टीमेटम दिया था।
जिन प्रतिष्ठानों को नोटिस दिया गया है, उनमें 50 से अधिक होटल व रेस्टोरेंट के अलावा हैंडलूम, मार्बल व अन्य दुकानदार शामिल हैं। एडीए ने राजस्व विभाग, नगर निगम, टोरंट पावर के साथ मिलकर 500 मीटर के दायरे में व्यावसायिक गतिविधियों का सर्वे पूरा कर लिया है।
सैकड़ों साल से कर रहे काम
होटल संचालक संदीप अरोरा ने बताया कि ताजमहल के आसपास शाहजहां के जमाने से व्यापार हो रहा है। सैकड़ों सालों से यहां लोग काम कर रहे हैं। विकास प्राधिकरण की कार्रवाई न्यायोचित नहीं है।