आगरा में पिस्टल तानकर पांच लाख रुपये की चौथ मांगने के मामले में थाना बरहन क्षेत्र के गांव आंवलखेड़ा निवासी आरोपी अनुज धाकरे ने अदालत में जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। जिला जज संजय कुमार मलिक ने स्वीकृत कर शर्तों के आधार पर रिहाई के आदेश दिए।
थाना बरहन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, मुकेश कुमार ने तहरीर दी। आरोप लगाया कि 24 अगस्त को सुबह 10 बजे वह मुड़ी चौराहे स्थित अपने कैफे पर खड़े थे। उसी दौरान दो कार वहां आकर रुकीं। अनुज धाकरे, मोहित शर्मा और दो अज्ञात व्यक्ति उतरे। आते ही अनुज धाकरे ने उन पर पिस्टल तान दी और मुकदमे में खर्च हुए पांच लाख रुपये दो घंटे के अंदर नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी।
इससे पहले दिसंबर 2025 में आरोपी अनुज धाकरे पर उनके ममेरे भाई पुनीत सिसोदिया की हत्या का भी आरोप है। जमानत प्रार्थनापत्र की सुनवाई के दौरान आरोपी के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बावजूद फायर आर्म से चोट पहुंचने का कोई मामला नहीं है।