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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष का कारावास

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एनजीटी में हाोनी है सुनवाई।
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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एफटीसी प्रथम मृदुल दुबे ने नाबालिग को बहलाफु सलाकर ले जाने और एक वर्ष तक ही उसके साथ दुष्कर्म के आरोपी को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 12 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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थाना नगला खंगर क्षेत्र निवासी किशोरी नौ अगस्त 2011 को शौच को गई थी। खेड़ा खुर्द निवासी धर्मवीर उसे जबरन ले गया था। धर्मवीर उसे आगरा, हरिद्वार, सूरत, दिल्ली आदि स्थानों पर ले गया था। आरोप है उसके साथ दुराचार किया। धर्मवीर सो रहा था इसके ही कारण बचकर भाग निकली थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज करके विवेचना के बाद आरोपपत्र न्यायालय में पेश किया।

मुकदमा सेशन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एफटीसी प्रथम मृदुल दुबे के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा। न्यायालय में तमाम गवाहों ने गवाही दी। इस केस की सुनवाई के दिन शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नरेंद्र कुमार राठौर ने करते हुए केस को साबित करने को ही उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय की तमाम नजीरें पेश कीं।
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अपर सत्र न्यायाधीश मृदुल दुबे नेें दोनों पक्षों के तर्क सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध तमाम साक्ष्य का गहनता से अध्ययन करने के बाद अभियुक्त धर्मवीर को दोषी पाते हुये खुले न्यायालय में सजा सुनाई है। न्यायालय ने समस्त अर्थदंड में से आधी राशि पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिए हैं।
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