मैनपुरी। विभिन्न अपराधों में शामिल रहीं 57 महिलाएं वर्तमान में जिला कारागार में निरुद्घ हैं। हाईकोर्ट के निर्देश पर कारागार प्रशासन ने महिला कैदी और बंदियों की सूची बनाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेजी है।
हाईकोर्ट इलाहाबाद ने जिला कारागार में निरुद्घ महिला बंदियों की सूची मांगी है। जिला कारागार प्रशासन द्वारा भेजी गई सूची में विभिन्न अपराधों में शामिल 57 महिलाएं का उल्लेख है। इनमें से 16 को अदालतों द्वारा सजा सुनाई जा चुकी है।
41 महिला बंदी ऐसी हैं जिनके मुकदमे अदालतों में लंबित हैं। इस तरह जेल में 16 सिद्धदोष तथा 41 विचाराधीन महिला बंदी हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए महिला बंदियों की बैरक पर विशेष नजर रखी जा रही है।
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जेल पर एक नजर
जेल में कुल बंदी 1318
कुल पुरुष बंदी 1232
विचाराधीन पुरुष बंदी 962
सिद्धदोष पुरुष बंदी 243
अल्प वयस्क पुरुष बंदी 29
जेल अस्पताल में भर्ती पुरुष बंदी 27
कुल महिला बंदी 57
विचाराधीन महिला बंदी 41
सिद्धदोष महिला बंदी 16
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पैरोल पर छोड़े गए 28 सिद्धदोष बंदी
सुप्रीम कोर्ट की गाइड लाइन के तहत जेल से दो बार में 28 सिद्धदोष बंदी पैरोल पर छोड़े गए हैं। 13 सिद्धदोष बंदियों को 15 मई को 60 दिन की विशेष पैरोल पर छोड़ा गया है। जबकि 15 सिद्धदोष बंदियों को 90 दिन की विशेष पैरोल पर 20 मई को छोड़ा गया है। 90 दिन की विशेष पैरोल पर तीन सजायाफ्ता महिला बंदियों को भी 20 मई को जेल से छोड़ा गया है।
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84 बंदियों को मिल चुकी अंतरिम जमानत
गाइड लाइन के तहत जेल से अब तक 84 बंदी अंतरिम जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। सात साल के कम सजा वाले बंदियों को कोर्ट के आदेश पर अंतरिम जमानत पर जेल से रिहा किया जा रहा है। जेल से अंतरिम जमानत पर 25 मई को दो, 24 मई को पंाच, 20 मई को पंाच, 18 मई को नौ, सात मई को 39, 10 मई को 24 बंदियों को रिहा किया जा चुका है।
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जेल में निरुद्ध चल रहे बंदियों को शासन और कोर्ट की गाइड लाइन के तहत विशेष पैरोल और अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है। विशेष पैरोल और अंतरिम जमानत की समय सीमा भी तय की जा चुकी है।
सतेंद्र कुमार चौधरी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण