किसी की गैस एजेंसी को अपनी बताकर ट्रांसफर करने के नाम पर तीन युवकों ने 55 लाख रुपये ठग लिए। पुलिस के सुनवाई नहीं करने पर पीड़ित ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। सीजेएम ने ताजगंज के धांधूपूरा निवासी सोमवीर सिंह और उसके रिश्तेदार रनवीर सिंह, कुंवरपाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर थानाध्यक्ष सदर को विवेचना के आदेश दे दिए।
सदर निवासी राजदीप सिंह ने अदालत में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि धांधूपुरा निवासी सोमवीर सिंह ने खुद को कुर्राचित्तरपुर क्षेत्र स्थित अवि इंडेन एलपीजी गैस एजेंसी का मालिक बताया था। कहा कि वह गैस एजेंसी को बेचना चाहता है। वादी से 2.21 करोड़ रुपये में गैस एजेंसी को उनके नाम ट्रांसफर करने का सौदा तय कर लिया।
18 जुलाई 2024 को विपक्षी ने 5 लाख रुपये एडवांस ले लिए। कुछ दिन बाद विपक्षी ने अपने भाई रनवीर सिंह और रिश्तेदार कुंवर पाल के नाम का बहाना बनाकर 50 लाख रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए। एजेंसी ट्रांसफर करने की कहने पर आए दिन बहाने बनाने लगा। जानकारी करने पर पता चला कि एजेंसी का मालिक विपक्षी सोमवीर सिंह नहीं दिल्ली निवासी सुम्मेर सिंह है।