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हत्या के दोषी सगे भाइयों को उम्रकैद

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मथुरा। अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के दोषी दो सगे भाइयों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए जुर्माना लगाया है। तीसरा भाई नाबालिग है उसका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
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गांव अयेरा निवासी नरेश द्वारा थाना राया में दर्ज कराई रिपोर्ट के अनुसार 16 दिसंबर 2006 की सुबह वह अपने मामा राजेंद्र प्रसाद के यहां आगंन में सो रहा था। तभी गांव के ही हरिशंकर, बंटी व रामवीर ने बांक व फनर से मामा राजेंद्र प्रसाद की हत्या कर फरार हो गए थे। हत्या के पीछे एक प्लॉट की बिक्री थी।



मामला अपर सत्र न्यायालय नवम में न्यायाधीश सुदामा प्रसाद की अदालत में चल रहा था। एडीजीसी वीरेंद्र लवानियां ने बताया कि हरिशंकर और बंटी को उम्रकैद की सजा और दस-दस हजार का जुर्माना लगाया गया है। जबकि रामवीर के नाबालिग होने पर मामला जुवेनायल कोर्ट चला गया।
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