दंड वसूली के बाद भी देनी होगी सूचना: राज्य सूचना आयुक्त
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एटा। यदि कोई अधिकारी सूचना नहीं देता है और उस पर राज्य सूचना आयोग दंड लगाकर वसूली कर लेता है। हालांकि इसके बाद भी जिम्मेदार को सूचना देनी होगी। यह बात राज्य सूचना आयोग के आयुक्त गजेंद्र यादव ने कही। वह गुरुवार दोपहर कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता कर रहे थे।
उन्होंने बताया यदि कोई किसी के जीवन सुरक्षा से संबंधित कोई जानकारी मांगता है तो यह सूचना 24 घंटे में देनी होगी। उन्होंने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नियमावली में संशोधन किया गया है। उसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रशिक्षण में बताया गया है कि धारा 8,9,24 और नियमावली का नियम चार के अलावा सूचना अधिकारी को सभी सूचना देने के निर्देश है। उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी का किसी ग्राम पंचायत से स्थानांतरण होता है तो उसके स्थान पर आने वाले ग्राम पंचायत अधिकारी/ग्राम विकास अधिकारी को सात दिन के अंदर सूचना देनी होगी। इसको लेकर मुख्य सूचना आयुक्त ने सभी डीएम को निर्देश जारी कर दिए है। सूचना का अधिकारी अधिनियम के प्रारूप तीन में यह भी उल्लेख किया गया है कि अधिकारी सूचना से संबंधित अपने पास एक रजिस्टर बनाए। प्रेसवार्ता में एडीएम प्रशासन धर्मेंद्र सिंह, एडीएम न्यायिक रामअरज यादव, एएसपी संजय कुमार, एसडीएम अलीगंज बृजेश कुमार आदि मौजूद रहे।