मैनपुरी। किशोर न्यायालय ने हत्या के दोषी को 20 साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।दोषी मूलरूप से फिरोजाबाद का रहने वाला है।
कस्बा बरनाहल में वर्ष 2018 में लगुन का कार्यक्रम चल रहा था। आयोजन में जनपद फिरोजाबाद के गांव सरसौली निवासी एक नाबालिग भी परिजन के साथ आया था। उसने किसी विवाद के चलते बरनाहल निवासी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के ससुर ने बरनाहल थाने में नाबालिग के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने जांच व साक्ष्य संकलन कर बाल न्यायालय में चार्जशीट पेश की।
दहेज हत्या में दोषी पति को 10 साल की सजा
मैनपुरी। जिला जज कोर्ट में चल रहे थाना बरनाहल क्षेत्र में हुई दहेज हत्या के एक मामले में पति को दोषी पाया गया है। जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल ने 10 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। घटना वर्ष 2020 की है।
जनपद फिरोजाबाद के गांव रामपुर हृदय निवासी अरविंद कुमार ने 13 अक्तूबर 2020 को बरनाहल थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पुत्री रमा देवी की शादी 5 साल पहले विनायकपुर निवासी दुर्वेश कुमार के साथ की थी। अतिरिक्त दहेज में बाइक व सोने की चेन की मांग पूरी न होने पर पति दुर्वेश, सास, देवर पप्पू, रवि व अन्य परिजन प्रताड़ित कर रहे थे। 13 अक्तूबर को इन लोगों ने पुत्री की हत्या कर दी थी और शव को घर में छोड़कर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने जिला जज पंकज कुमार अग्रवाल के न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। 4 साल तक चले इस मुकदमे में डीजीसी पुष्पेंद्र चौहान ने कुल 17 गवाहों के बयान दर्ज कराए। शनिवार को जिला जज ने दुर्वेश को दोषी पाते हुए कुल 10 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया।
मुकदमे में अभियोजन अनूप यादव और अभिषेक गुप्ता ने वादी व गवाहों के बयान कराए। वारदात के समय आरोपी की उम्र 17 वर्ष थी। इस वजह से मामला 6 वर्ष तक किशोर न्यायालय में चला। शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।