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मध्यस्थ कराएंगे उपभोक्ताओं का समझौता

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मैनपुरी। उपभोक्ता और दुकानदार के बीच विवाद की स्थिति में मध्यस्थ उनका समझौता कराएंगे। मुकदमेबाजी से पूर्व उनके बीच समझौते का प्रयास किया जाएगा। समझौता नहीं हो पाने की स्थिति में ही अब उपभोक्ता की शिकायत पर उपभोक्ता फोरम में सुनवाई की जाएगी।
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दुकान से माल खरीदने के बाद माल में कमी होने पर ग्राहक आमतौर पर उपभोक्ता फोरम की शरण लेते हैं। सामान्य और सरल प्रक्रिया होने के कारण उपभोक्ता फोरम में सुनवाई के लिए मामलों की संख्या बढ़ जाती है। उपभोक्ता फोरम में लगातार बढ़ते जा रहे मामलों को देखते हुए खाद्य एवं रसद विभाग ने उपभोक्ता फोरम में मध्यस्थ तैनात करने की योजना बनाई है।

फोरम में काम का बोझ कम करने के साथ ही उपभोक्ताओं को मुकदमेबाजी से बचाने के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की योजना से उपभोक्ताओं सहित वकील भी उत्साहित हैं। उपभोक्ता फोरम में सुनवाई से पूर्व उपभोक्ता की शिकायत को मध्यस्थ को सौंपा जाएगा। मध्यस्थ द्वारा नोटिस भेजकर दूसरे पक्ष को बुलाया जाएगा। मध्यस्थ द्वारा दोनों पक्षों के बीच समझौते का प्रयास होगा। समझौता होने पर विवाद समाप्त कर दिया जाएगा।
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इस प्रक्रिया को न्यायिक कार्रवाई के समान ही माना जाएगा।

उपभोक्ता फोरम में मध्यस्थ नामित होने के बाद उपभोक्ताओं को लाभ होगा। अधिकांश मामले कम समय में ही समझौते के आधार पर निस्तारित हो जाएंगे, जिससे पीड़ितों को समय से राहत मिल जाएगी।
संजय चौहान, पूर्व अध्यक्ष, बार एसोसिएशन।

माल की गुणवत्ता में कमी, निर्धारित शर्तें पूरी नहीं होने पर उपभोक्ता संबंधित दुकानदार के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं। मध्यस्थ द्वारा समझौते का प्रयास कारगर होगा। शासन के निर्देशों का पालन कराया जाएगा।
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यूआर रहमान, जिला पूर्ति अधिकारी।
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