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मिलावटखोरों पर 2.44 लाख रुपये का जुर्माना

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एटा। बाजार में बिक रहा दूध, मावा और कोल्ड ड्रिंक सब कुछ मिलावटी है। इसकी पुष्टि नमूनों की जांच के बाद हुआ। एडीएम कोर्ट ने मिलावटखोरों पर 2.44 लाख जुर्माना लगाया है। वहीं बाजार में बिक रही हींग और स्वीट सुपारी के नमूने भी मिस ब्रांड निकले। इस पर कोर्ट ने निर्माता कंपनियों पर जुर्माना लगाया।
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हिंद लेमन नामक कोल्ड ड्रिंक का नूमना जांच में फेल हो गया। इस पर एडीएम कोर्ट ने बालाजी फूड कैटर्स आगरा पर 1.50 लाख रुपये और विक्रेता एवं डीलर सतीश चंद्र पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इब्राहिमपुर निवासी दर्शन लाल के यहां से लिया गया दूध और मावा को नमूना भी जांच में अपमिश्रित मिला। आरोप है कि डेयरी मालिक दूध की क्रीम निकालने के बाद दूध बेचने के अलावा मावा बना कर बेचता था।


कोर्ट ने मावा पर 5000 और दूध पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया। जलेसर के सादाबाद रोड स्थित सलेमपुर निवासी सतीश कुमार के यहां से लिया गया दूध का नमूना अपमिश्रित मिलने पर कोर्ट ने 8000 रुपये जुर्माना लगाया। प्रेमनगर चौराहा स्थित जाहरवीर बाबा प्रोविजन स्टोर के मालिक प्रशांत उर्फ बॉबी की दुकान से लिया गया स्वीटी सुपारी का नमूना जांच में फेल होने पर कोर्ट ने स्वीटी सुपारी के निर्माता कंपनी गिरिराज सुपारी ट्रेडर्स मासानी, दिल्ली बाईपास रोड, मथुरा पर 35000 रुपये जुर्माना लगाया है।
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करथला चौराहा स्थित प्रमोद कुमार की डेयरी से लिया गया दूध का नमूना जांच में अपमिश्रित निकलने पर कोर्ट ने 8000 रुपये जुर्माना लगाया है। वहीं पीपल अड्डा स्थित जैन इंटरप्राइजेज के मालिक अखिलेश कुमार की दुकान से हींग का नूमना जांच में मिस ब्रांड निकलने पर एडीएम कोर्ट ने 25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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