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रजिस्ट्रेशन निरस्त होने बचने के लिए ये करें
- इन सीरीज की गाड़ियां आगरा मंडल में मैनपुरी व प्रदेश के 33 जिलों में पुन: पंजीकृत कराई जा सकती हैं। इसके लिए वाहन स्वामी को आरटीओ आगरा से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करना होगा। इसकी कोई फीस भी नहीं है।
- इन सीरीज की गाड़ियों के मालिक अगर अपनी गाड़ी को एंटीक या धरोहर के रूप में संजोकर रखना चाहते हैं, तो उप परिवहन आयुक्त के यहां अपील करनी होगी। इस पर डीटीसी फैसला करेंगे।
टीटीजेड के तहत 15 साल पुरानी गाड़ियों का संचालन पूरी तरह बंद करना लक्ष्य है। इसी के चलते इन वाहनों के पंजीयन निलंबित किए गए हैं। छह माह बाद अगर ये गाड़ियां चलेंगी तो पकड़े जाने पर इन्हें नष्ट करवाया जाएगा। -अनिल कुमार सिंह, एआरटीओ (प्रशासन)