मथुरा। मतदान के दौरान मंत्री और विधायक क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे। सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मतदान के बाद घर जाने के निर्देश निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। साथ ही मतदान से 48 घंटे पहले ऐसे लोगों को भी क्षेत्र से बाहर जाने के लिए कहा गया है, जो वहां का सामान्य निवासी नहीं है।
गुरुवार को कलक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट की बैठक में जिला उपनिर्वाचन अधिकारी एडीएम वित्त रवींद्र कुमार ने राज्य निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों से अवगत कराया। कहा कि मतदान के दौरान वाहनों का संचालन प्रतिबंधित नहीं रहेगा। परिवार सहित कोई भी व्यक्ति मतदान के लिए अपने वाहन से जा सकता है। वाहन उसे 100 मीटर दूर रखना होगा, लेकिन कोई वाहन बार-बार नजर आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
राज्य निर्वाचन आयोग ने सरकारी और गैर सरकारी सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को मतदान के बाद घर जाने के निर्देश दिए हैं। कहा है कि ऐसे व्यक्ति मतदान के दौरान क्षेत्र में भ्रमण नहीं करेंगे।
बैठक के दौरान डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी, एसएसपी स्वप्निल ममगाई ने भी विभिन्न पहलुओं से जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया। जनपद की चुनावी व्यवस्था को इस बार 24 जोन और 57 सेक्टरों में बांटा गया है।