'विभाग द्वारा संचालित गोशालाओं में गायों के चारे पर खास ख्याल रखा जा रहा है। कार्बाइड से पके फल और छिलके नुकसानदेह है, इसलिए इसे रोका जाए। गोशाला की गाय मरने की यही वजह थी’ - डा. अशोक कुमार दौनेरिया, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी
‘कार्बाइड से फल पकाना प्रतिबंधित है। अगर कहीं भी कोई इसका उपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमने पूर्व में भी कई कार्रवाई की हैं’ - डा. श्वेता सैनी, जिला अभिहीत अधिकारी, एफएसडीए
मार्च में बांईपुर और फाउंड्री नगर की गोशाला में लगातार गोवंश मरने की घटनाओं से हड़कंप मच गया था। फाउंड्री नगर की राधा कृष्ण गोशाला के संचालक बाबा शंकर लाल हैं। यहां 11-12 मार्च को 12 गायें मर गई थीं।
कई संगठनों के हंगामा और प्रदर्शन के बाद मौके पर सीडीओ और पशु चिकित्सक पहुंचे थे। पशुपालन विभाग ने चारे की जांच की तो इसमें पपीते के छिलके पाए गए। चिकित्सकों को इसी पर अंदेशा था, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सही पाया गया।
फलों को पकाने में कार्बाइड का इस्तेमाल खाद्य संरक्षा व मानक अधिनियम-2011 की धारा 2.3.5 के तहत वर्जित है। इसका भंडारण, बिक्री, वितरण या आयात करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।
एफएसएसएआई के मुताबिक कैल्शियम कार्बाइड जल के संपर्क में आने पर जहरीली गैस निकलती है, जो नाड़ी तंत्र को प्रभावित करती है। इससे सिरदर्द, चक्कर आना, दिमागी सूजन, मिर्गी, नींद आने, मानसिक उलझन आदि समस्याएं भी होती हैं।
फल खाएं या खिलाएं तो रखें ध्यान
- बिना धब्बे वाले फल, सब्जियों का प्रयोग करें
- खाने से पहले फलों को साफ पानी से कई बार धोएं
- फलों को छीलकर खाएंगे तो इसका प्रभाव कम होगा
- फल काटने के बाद छिलके पशुओं के चारे में न डालें