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एजेंट से सुबह कराया 'तत्काल' टिकट मान्य नहीं होगा

Thu, 23 May 2013 01:07 AM IST
लखनऊ/ब्यूरो
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अगर आप आईआरसीटीसी के अधिकृत एजेंट के माध्यम से ऑनलाइन रेलवे टिकट बुक कराते हैं तो ध्यान रखें कि सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच कराया गया टिकट मान्य नहीं होगा।
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इस दौरान जारी हुए टिकट पर यात्रा करते हुए पाए जाने पर टीटीई बेटिकट मानकर आपसे जुर्माना वसूल करेगा।

रेलवे बोर्ड ने यह नियम सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इस पर अमल न करने वाले अधिकृत एजेंट के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी।

रेलवे के नियमानुसार आरक्षण केंद्रों पर सिर्फ आम यात्री सुबह 8 बजे से 9:30 तक सामान्य कोटे में तथा सवेरे 10 से दोपहर 12 बजे तक ‘तत्काल’ कोटे में रिजर्वेशन करा सकते हैं।

इस अवधि में आईआरसीटीसी के एजेंटों की आईडी से ऑनलाइन टिकट बुक करने पर पाबंदी है।  

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, इस नए नियम के पीछे बोर्ड की मंशा टिकटों की दलाली पर पूरी तरह रोक लगाना है। सुबह का समय ‘तत्काल’ का होता है, लेकिन एजेंट कोई तरकीब निकाल कर ‘तत्काल’ टिकट जारी कर देते थे।
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रेलवे बोर्ड प्रवक्ता के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया पर नकेल लगाने के लिए ही यह नियम लागू किया गया है।  

रेलवे ने सभी मंडलों को निर्देश जारी किए हैं कि ट्रेन के परिचालन स्टाफ को नए नियम की जानकारी दे दी जाए। साथ ही स्टेशनों व प्लेटफॉर्म पर इसकी जानकारी चस्पा की जाए जिससे यात्री इससे अवगत हो सकें।
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