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आरुषि मर्डर केस: तलवार दंपति को झटका

Thu, 09 May 2013 01:44 AM IST
गाजियाबाद/ब्यूरो
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सीबीआई विशेष कोर्ट ने तलवार दंपति को झटका देते हुए उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में विशेष याचिका की सुनवाई की बात करके 313 के बयानों के लिए समय मांगा गया था।
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कोर्ट ने आरोपियों के 313 के बयानों के लिए अब 10 मई की तारीख तय की है। बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान तलवार दंपति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। दोनों की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी उनके अधिवक्ताओं ने दाखिल की।

आरुषि-हेमराज मर्डर केस में मुख्य जांच अधिकारी रहे सीबीआई एएसपी एजीएल कौल की गवाही और जिरह पूरी हो चुकी है। आरोपियों की ओर से कोर्ट में अर्जी देकर यूपी के एडीजी कानून व्यवस्था अरुण कुमार (तत्कालीन ज्वाइंट डायरेक्टर सीबीआई) समेत 14 गवाहों को कोर्ट में तलब कराने की अर्जी दी थी।
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सीबीआई विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने डिफेंस की इस अर्जी को खारिज कर दिया था। कोर्ट के इस आदेश केखिलाफ तलवार दंपति ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका डाली थी।

7 मई को डिफेंस ने विशेष अनुमति याचिका का हवाला देकर कोर्ट से 313 के बयानों के लिए समय मांगा था। अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक वीके शर्मा और बीके सिंह ने डिफेंस की इस अर्जी का विरोध किया था।

अभियोजन का कहना था कि डिफेंस सिर्फ कोर्ट का समय बरबाद करने को ऐसी अर्जी दे रहा है। अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को विशेष न्यायाधीश एस. लाल ने डिफेंस की अर्जी को खारिज करते हुए 313 के बयानों के लिए 10 मई की तारीख निर्धारित कर दी।
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