लखनऊ। एयरपोर्ट से आलमबाग बस स्टेशन तक मुख्य मार्ग के दोनों तरफ नो वेंडिंग जोन बनाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। इसके चलते ही शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने आलमबाग इलाके से सभी पटरी दुकानदारों को हटाकर बराबिरवा स्थित कुष्ठ आश्रम के समीप एलडीए की व्यावसायिक योजना में शिफ्ट कराने का फैसला किया है। वहीं, इलाके में बीते 30 वर्षों से संचालित साप्ताहिक मंगल बाजार लगना भी बंद हो जाएगा। पटरी दुकानदारों को हटाने के बाद प्रशासन द्वारा सुझाए गए नए स्थान पर यह बाजार लगेगा।
एसीएम तृतीय शंकर मुखर्जी ने बुधवार को नगर निगम व एलडीए अधिकारियों को पत्र भेजते हुए अवध चौराहे से टेढ़ी पुलिया बस स्टेशन तक विशेष अतिक्रमण अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटवाने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने इसके साथ ही दोनों विभाग के अधिकारियों को चंदन नगर पार्क में नवनिर्मित भूमिगत वाहन पार्किंग का संचालन भी शीघ्र शुरू कराने और पटरी दुकानदारों को नये चिह्नित स्थान पर विस्थापित कराने के लिए तिथिवार कार्यक्रम तैयार कर सूचित करने को कहा है, जिससे सुरक्षा व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाए जा सकें। नो-वेन्डिंग जोन के चलते चंदन नगर, नटखेड़ा रोड, सिंगार नगर व पूरन नगर क्षेत्र में संचालित पटरी दुकानदारों को हटा कर दूसरे स्थान पर शिफ्ट कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनुराग यादव के निर्देश पर एसीएम तृतीय ने हटाए जाने वाले सभी पटरी दुकानदारों को बाराबिरवा इलाके में कुष्ठ आश्रम के समीप एलडीए की व्यावसायिक योजना में जगह देने को कहा है।
फल व सब्जी दुकानदारों को इसी इलाके में संचालित मंडी में स्थान मिलेगा। एसीएम तृतीय शंकर मुखर्जी ने बताया कि चंदन नगर मार्केट में स्थाई दुकानदारों द्वारा भूमिगत पार्किंग स्थल पर किए गए अवैध व कच्चे निर्माण को ढहा कर पार्किंग संचालन शुरू कराया जाएगा। इससे आम लोगों को आलमबाग चौराहे व बस स्टेशन पर आए दिन घंटों लगने वाले जाम से न सिर्फ स्थायी तौर पर छुटकारा मिलेगा बल्कि यातायात संचालन को भी सुगम बनाने में मदद मिलेगी।
डिवाइडर व स्ट्रीट लाइट पर मांगा जवाब
लखनऊ। हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अमौसी एयरपोर्ट से शहीद पथ होकर फैजाबाद रोड को जोड़ने वाली करीब 23 किलोमीटर लंबी सड़क का डिवाइडर व लाइटें दुरुस्त किए जाने के आग्रह वाली जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने सरकारी वकील को निर्देश प्राप्त कर 18 जुलाई को पक्ष पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह व न्यायमूर्ति श्रीनारायण शुक्ल की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश वकील एसपी सिंह की पीआईएल पर दिया। याची का आरोप है कि करीब साल भर से इस सड़क पर डिवाइडर व दोनों ओर लगी लाइटें दुरुस्त न किए जाने से आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और लोगों की जान को हमेशा खतरा बना रहता है। राज्य सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता आईपी सिंह ने पेश होकर याचिका का विरोध किया और मामले में निर्देश प्राप्त करने को समय दिए जाने का आग्रह किया। इस पर कोर्ट ने उन्हें समय देकर अगली सुनवाई 18 जुलाई को नियत की है।