प्रदेश मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती के लिए कम्प्यूटर में डोएक सोसाइटी के सीसीसी प्रमाणपत्र की अनिवार्यता संबंधी शर्त से छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
यह छूट केवल इसी चयन वर्ष के लिए दी गई है। इसी के साथ पंचायतीराज विभाग में 2900 पदों पर ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है।
वित्त विभाग और पंचायतीराज विभाग ने पूर्व में ग्राम पंचायत अधिकारियों की भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता में कप्यूटर में डोएक सोसाइटी का सीसीसी प्रमाणपत्र अनिवार्य कर दिया था।
नई सरकार आने के बाद जब इन पदों पर भर्तियों की बात शुरू हुई तो यह नई शर्त अड़ंगा बन कर सामने आ गई।
विभागीय अधिकारियों ने तर्क दिया कि ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर की जानकारी वाले युवा नहीं मिल पाएंगे। इसके बाद इस शर्त को हटाने का प्रस्ताव भेजा गया था।
मंत्रिपरिषद ने सीसीसी सर्टिफिकेट की अतिरिक्त अनिवार्य योग्यता से छूट देते हुए वर्तमान चयन वर्ष तक उपलब्ध रिक्तियों को भरे जाने की अनुमति दे दी है।
अब पंचायतीराज विभाग यूपी पंचायत सेवक सेवा नियमावली 1978 और यूपी ग्राम पंचायत अधिकारी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 1989 के अनुसार भर्ती कर सकेगा। इसमें सीसीसी सर्टिफि केट का प्रावधान नहीं था।