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नया कानून: सरकार इस शीतकालीन सत्र में लाएगी राष्ट्रीय डोप रोधी बिल, हटाया गया जेल जाने का प्रावधान

Wed, 24 Nov 2021 11:01 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली

सार

हालांकि, अब तक इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है सत्र के बीच में बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद बिल के संसद में रखे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा।
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सरकार इस शीतकालीन सत्र में लाएगी राष्ट्रीय डोप रोधी बिल - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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सरकार संसद के इस सत्र में डोपिंग को कानून के दायरे में ले आएगी। दो साल से लटके पड़े राष्ट्रीय डोप रोधी (एंटी डोपिंग) बिल को सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में लाने जा रही है। सरकार की ओर से संसद के इस सत्र में रख जाने वाले बिलों में इस बिल का भी उल्लेख है। 
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हालांकि, अब तक इस बिल को कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है, लेकिन उम्मीद की जा रही है सत्र के बीच में बिल को कैबिनेट से मंजूरी मिल जाएगी। इसके बाद बिल के संसद में रखे जाने का रास्ता साफ हो जाएगा।

पुलिस जांच का नहीं रहेगा प्रावधान
सेवानिवृत जज मुकुल मुद्गल की अगुवाई वाली 15 सदस्यीय कमेटी ने दो वर्ष पूर्व बिल की सिफारिशें तैयार की थीं। उस वक्त यह बिल बेहद कड़ा था जिसमें एक से चार साल की सजा के अलावा 10 लाख रुपये तक के जुर्माने और पुलिस, सीबीआई जांच तक के प्रावधान रखे गए थे, लेकिन वाडा की आपत्ति के बाद ड्राफ्ट बिल में संशोधन कर इन प्रावधानों को हटा दिया गया। 
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हालांकि जुर्माने का प्रावधान रखा गया, लेकिन बिल में पुलिस की जांच का कोई प्रावधान नहीं रहेगा। इन्हीं सुधारों की वजह से बिल लगातार लटकता आ रहा था। कई सुधारों के बाद ही बिल के संसद में रखे जाने का रास्ता साफ हुआ। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही इसे कैबिनेट के समक्ष रखकर मंजूरी प्रदान कर दी जाएगी।

नाडा की शक्तियां बढ़ेंगी
डोपिंग के कानून के दायरे में आने जाने के बाद नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी (नाडा) की शक्तियां बढ़ जाएंगी। वाडा लंबे समय से नाडा पर डोपिंग रोधी बिल लाने का दबाव बना रहा है।
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