हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय के एसएफआई कार्यकर्ता की जेएनयू प्रकरण से जुड़ी तस्वीर को याहू इंडिया लि. कंपनी की ओर से गलत ढंग से प्रकाशित करने के मामले में दर्ज प्राथमिकी को मुआवजा देने की एवज में रद्द कर दिया है।
यह प्राथमिकता शिकायतकर्ता विक्रम कायथ और विपिन शर्मा ने 20 फरवरी को बालूगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। न्यायाधीश राजीव शर्मा ने इस याचिका की प्राथमिक सुनवाई के दौरान नोटिस जारी किये थे और याचिकाकर्ता कंपनी के वकील को यह इजाजत दी थी कि वह कंपनी से पता करे कि क्या वे शिकायतकर्ताओं को मुआवजा देने के लिए तैयार है।