हिमाचल प्रदेश में दृष्टिबाधित कर्मचारियों को अब 60 नहीं, बल्कि 58 साल की उम्र में सेवानिवृत्त किया जाएगा। सरकार के वित्त विभाग ने इस बारे में दोबारा आदेश जारी किए हैं। कई विभागों में ऐसे कर्मचारियों को रिटायर नहीं करने के दृष्टिगत नए आदेश जारी किए गए हैं। अगर सेवाएं 58 साल के बाद भी जारी हैं तो इसे बर्खास्त किए जाने तक पुनर्रोजगार माना जाएगा।
वित्त विभाग की ओर से जारी इन कार्यालय आदेशों के अनुसार 23 मार्च, 2013 को दृष्टिहीन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 58 से बढ़ाकर 60 साल की थी, लेकिन इस आदेश को चार नवंबर, 2019 को वापस लिया गया है। वित्त विभाग को विभिन्न विभागों से इस बारे में स्पष्टीकरण देने के बारे में पूछा जा रहा है कि जिन कर्मचारियों को 58 साल की उम्र के पूरा करने के बावजूद आज तक सेवानिवृत्त नहीं किया है, उनका क्या किया जाएगा।
इस बारे में स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे कर्मचारियों को चार नवंबर, 2019 को सेवानिवृत्त समझा जाएगा। जो इस तारीख के बाद आयु पूरा करने के बावजूद सेवा में हैं, उन्हें पुनर्रोजगार दिया हुआ माना जाएगा। तब तक जब तक कि यह निर्देश न मिल गए हों और जब तक उनकी सेवाओं को बर्खास्त नहीं किया गया हो।