विजिलेंस ब्यूरो ने विभिन्न विभागों में तैनात 181 सरकारी कर्मचारियों-अधिकारियों के खिलाफ संबंधित विभागों से जांच की मंजूरी मांगी है। ब्यूरो की ओर से यह कदम केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में किए गए संशोधन के बाद उठाया गया है।
संशोधन के चलते अब किसी भी सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस को जांच से पहले संबंधित विभाग से सरकार के जरिये अनुमति लेनी पड़ेगी। इसके चलते हिमाचल में जिन अफसरों के खिलाफ जांचें चल रही थीं, उन पर ब्रेक लग गया था। अब उनके खिलाफ जांच को आगे जारी रखने के लिए संबंधित विभागों से अनुमति लेने के लिए पत्र लिखा गया है।