प्रदेश में आने-जाने वालों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य रहेगा। प्रमुख सचिव राजस्व और आपदा प्रबंधन ओंकार चंद शर्मा ने बताया कि कोरोना के लगातार केस वाले शहरों से आने वाले लोगों के अलावा पॉजिटिव केस आने की सूरत में कांटेक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकार ने रजिस्ट्रेशन व्यवस्था जारी रखी है।
अगर कोई व्यक्ति प्रदेश में प्रवेश लेने से 72 घंटे के भीतर कराए गए कोविड टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाता है तो उसे क्वारंटीन नियम से छूट रहेगी। प्रमुख सचिव ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कोविड के आरटीपीसीआर टेस्ट को ही हिमाचल में लागू होने के दौरान माना जाएगा, जबकि रैपिड टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी।
मंदिरों को लेकर भाषा कला और संस्कृति विभाग जारी करेगा एसओपी
मंदिरों को आम लोगों के लिए खोलने के संबंध में भाषा कला और संस्कृति विभाग को अधिकृत किया गया है। उसकी ओर से एसओपी जारी होने के बाद प्रदेश में मंदिरों के दरवाजे आम लोगों के लिए खुल जाएंगे।
कोरोना सैंपल देने के बाहर घूमते मिले तो जाना पड़ेगा जेल
जिला मंडी में सैंपल देने वालों को होम आईसोलेट के नियम का सख्ती से पालन करना होगा। यदि सैंपल देने के बाद कोई घर से बाहर घूमता मिला तो उसे एक साल के लिए जेल जाना पड़ सकता है। मंडी में कोरोना के बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने फैसला लिया है।
शुक्रवार को मंडी में प्रेसवार्ता में डीसी ऋग्वेद ठाकुर ने कहा कि कुछ लोग सैंपल देने के बाद खुले में घूम रहे हैं, उसी के चलते प्रशासन को यह निर्णय लेना पड़ा है। रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही व्यक्ति बाहर निकल पाएगा।