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हिमाचल: ड्यूटी में वर्दी जरूरी, गले में पटका-परना पहनने पर रोक, एचआरटीसी के चालकों-परिचालकों को सख्त फरमान

Sat, 23 May 2026 12:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला।

सार

एचआरटीसी प्रबंधन ने चालक-परिचालकों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। 
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एचआरटीसी बसें(फाइल)। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रबंधन ने चालक-परिचालकों के लिए ड्रेस कोड को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। निगम ने ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनना अनिवार्य करते हुए बस चलाते समय गले में किसी भी प्रकार का रंगीन कपड़ा, पटका या परना डालने पर पूर्णतः रोक लगा दी है। इसके अलावा चालक सिर पर भी कोई कपड़ा नहीं बांध सकेंगे। निगम प्रबंधन के निर्णय के बाद सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों (आरएम) ने अपने-अपने स्तर पर इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। प्रबंधन ने इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है। निगम के अनुसार कई चालक परिचालक ड्यूटी के दौरान गले में रंग-बिरंगे कपड़े या पटका डालकर रहते हैं, जबकि कई कर्मचारी निर्धारित वर्दी की बजाय टी-शर्ट आदि पहनकर ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं।

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निगम ने कर्मचारियों के लिए खाकी और ग्रे रंग की वर्दी निर्धारित की हुई है। प्रबंधन का कहना है कि एचआरटीसी की बसें हिमाचल प्रदेश के अलावा बाहरी राज्यों में भी संचालित होती हैं और इनमें स्थानीय लोगों के साथ पर्यटक भी सफर करते हैं। ऐसे में चालक-परिचालकों की ओर से रंगीन पटका या कपड़ा पहनने से निगम और सरकारी कर्मचारियों की छवि पर विपरीत असर पड़ता है और जनता के बीच अनुशासनहीनता का संदेश जाता है। निगम ने सभी चालक-परिचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे ड्यूटी के समय केवल निर्धारित वर्दी में ही रहें। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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