फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

शिमला: तेज रफ्तार व लापरवाही से वाहन चलाने पर दो लोगों को जेल, राहगीर को टक्कर मारने के बाद मौके से हो गए थे फरार

Thu, 30 Dec 2021 05:31 PM IST
सुशील कुमार संवाद न्यूज एजेंसी, हमीरपुर

सार

शिकायकर्ता ने बताया कि वह अपने घर पर बैठा था, तभी एक पिकअप जीप जिसे खूबराम चला रहा था ने सड़क से गुजर रहे युवक कुलदीप कुमार को टक्कर मार कर घायल कर दिया।
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

हमीरपुर कोर्ट ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के आरोप में नामजद दो लोगों को दोषी पाया है। न्यायाधीश दीपाली गंभीर की अदालत ने दोनों दोषियों को कारावास और जुर्माना की सजा सुनाई है। इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी डिंपल ठाकुर ने की है। भोरंज पुलिस ने 26 अगस्त 2014 को भंडारी लाल पुत्र हंसराज गांव सुलगवान तहसील भोरंज की शिकायत पर मामला दर्ज किया था।

विज्ञापन


शिकायकर्ता ने बताया कि वह अपने घर पर बैठा था, तभी एक पिकअप जीप जिसे खूबराम चला रहा था ने सड़क से गुजर रहे युवक कुलदीप कुमार को टक्कर मार कर घायल कर दिया। वाहन में एक अन्य व्यक्ति भी सवार था। इस घटना के बाद वाहन को मौके पर छोड़ चालक और दूसरा व्यक्ति मौके से फरार हो गए। इस पर भोरंज थाना में मामला दर्ज किया गया। 

भोरंज थाना के एएसआई स्वरूप सिंह ने इस मामले की जांच की और न्यायालय में चालान पेश किया। जहां उन्हें दोषी ठहराया गया। अदालत ने दोषी खूबराम पुत्र अमर सिंह निवासी गांव कोटला, चच्योट, जिला मंडी को धारा 279 के तहत छह माह की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 337 के तहत छह माह की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना, धारा 338 के तहत दो साल की जेल और एक हजार रुपये जुर्माना, धारा 201 के तहत एक माह की जेल जबकि दूसरे व्यक्ति देवेंद्र कुमार पुत्र परमदेव गांव खारसी तहसील चच्योट, जिला मंडी को धारा 201 के तहत एक माह के कारावास की सजा सुनाई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें