अब नए प्रावधान लागू करने की कवायद पंचायत स्तर पर शुरू हो गई है। पंचायतों को कोटपा एक्ट के प्रावधान समझाए जा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. आरएस राणा ने बताया कि अब पंचायत सचिव और प्रधानों को कोटपा एक्ट के तहत लाइसेंस बनाने और चालान कर जुर्माना करने की शक्ति दी गई है।
पंचायत स्तर पर यदि किसी व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की दुकान खोलनी है तो उसे पंचायत सचिव से लाइसेंस बनवाना होगा। इसी तरह से अन्य प्रावधानों पर पंचायतों को अधिकार होंगे।
कोटपा एक्ट के प्रावधान लागू कराने के लिए पंचायतों को अधिकार दिए गए हैं। सरकार ने पंचायती राज विभाग के माध्यम से अधिसूचना जारी की है। इसे लेकर पंचायतों को उनके नए अधिकारों से अवगत कराया जा रहा है। - अमित जसरोटिया, प्रदेशाध्यक्ष, पंचायत सचिव संघ