लोकभवन ने अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश संशोधन विधेयक 2024, हिमाचल प्रदेश नगर (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2025 और सरकारी कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तें संशोधन विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। 7 मार्च को राज्यपाल की ओर से दी मंजूरी के बाद सरकार ने इनके कानून बनने की अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं। इसके साथ ही नए कानूनी प्रावधान लागू हो गए हैं। अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश एक्ट 2017 की धारा 32 में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार अब विवि की वित्त समिति की अध्यक्षता प्रदेश सरकार के वित्त सचिव करेंगे। नए प्रावधान के तहत विवि के कर्मचारियों से जुड़े सभी वित्तीय और सेवा संबंधी मामलों को पहले वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा। इनमें नए पदों का सृजन, पदों का उन्नयन, पदों को भरना, भर्ती और पदोन्नति नियम बनाना, वेतन और भत्तों में संशोधन जैसे विषय शामिल हैं। वित्त समिति सिफारिशें तैयार कर राज्य सरकार को भेजेगी, जिसके बाद सरकार इन पर अंतिम निर्णय लेगी। अन्य सदस्यों की संरचना और उनका कार्यकाल विवि के नियमों के अनुसार तय होगा।