हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड हमीरपुर ने उच्च न्यायालय के आदेशों के पश्चात टीजीटी मेडिकल के आवेदकों को भी राहत प्रदान की है। चयन बोर्ड ने आरक्षित वर्ग की श्रेणियों को अंक प्रतिशतता में छूट का लाभ प्रदान नहीं किया था और उनके आवेदन रद्द कर दिए थे।
न्यायालय के आदेशों के पश्चात चयन बोर्ड 16 जुलाई को आवेदकों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कर रहा है। अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड ने 9 फरवरी, 2014 को टीजीटी मेडिकल के पदों के लिए लिखित छंटनी परीक्षा का आयोजन किया था।
बोर्ड ने एससी/एसटी, ओबीसी, विजुअल हैंडीकैप आवेदकों को 5 प्रतिशत अंकों की छूट का लाभ प्रदान नहीं किया था। छूट न मिलने से करीब दो दर्जन आवेदकों के आवेदन रद्द कर दिए गए थे। आवेदकों को रोलनंबर जारी नहीं हुए थे।
इस पर आवेदकों ने न्यायालय की शरण ली। न्यायालय से आवेदकों को राहत मिली है। न्यायालय के आदेशों के पश्चात बोर्ड 16 जुलाई को बोर्ड कार्यालय में ही लिखित परीक्षा का आयोजन कर रहा है।
पात्र आवेदकों को रोल नंबर प्रेषित कर दिए गए हैं। उधर, चयन बोर्ड के सचिव विजय कुमार ने बताया कि माननीय न्यायालय के आदेशों के पश्चात आवेदकों को राहत प्रदान की गई है।