पर्यटन नगरी मनाली से लेकर रोहतांग दर्रे तक 200 अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए हैं। इनमें से 100 जवान मनाली से लेकर रोहतांग दर्रा तक यातायात देखेंगे। साथ ही 100 पुलिस जवान मनाली के साथ हिडिंबा मंदिर, सोलंगनाला, कोठी, मढ़ी, रोहतांग दर्रा, नेहरूकुंड तथा गुलाबा में कोविड नियमों के बारे में पर्यटकों को जानकारी देंगे। पुलिस अधीक्षक कुल्लू गुरुदेव शर्मा ने कहा कि जिले में जून से लेकर 12 जुलाई तक मास्क न लगाने पर जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 1104 लोगों के चालान कर दो लाख 63 हजार रुपये का जुर्माना वसूल किया गया।अनावश्यक जुर्माना करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि कोरोना का फैलने से रोकने और सुरक्षित रखने पर जोर दिया जा रहा है।
पुलिस नियम 111 तथा 115 के तहत कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना तथा आठ दिनों के कारावास का प्रावधान भी रखा गया है। सैलानियों को जागरूक करने के लिए पुलिस विभाग की ओर से जिले के नदी-नालों के किनारों के साथ पर्यटन स्थलों पर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे। इनमें नदी में न उतरने के साथ कोविड के बारे में भी बताया जाएगा। गुरुदेव शर्मा ने पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों, होटल संचालकों, टैक्सी चालकों व पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों से आग्रह किया है कि वह बाहरी प्रदेशों के सैलानियों को नदी-नालों के पास न जाने के बारे में जागरूक करें।
उन्हें बताएं कि पहाड़ों की नदियां और नाले में जाना खतरनाक हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों से आए पर्यटक पहाड़ों में बहने वाली नदियों व नालों के बहाव का अंदाजा नहीं लगा पाते और यही कारण है कि वे अति उत्सुकता में अथवा फोटो व सेल्फी लेने के लिए पास चले जाते हैं, जो कभी-कभी जानलेवा बन जाता है। पुलिस अधीक्षक ने लोगों से अपील की है कि यातायात के नियमों का पालन करें और साथ ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकें। मास्क पहनने के साथ सामाजिक दूरी का पालन किया जाए।