कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के 154 पदों के लिए 20 दिसंबर 2015 को स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से ली गई भर्ती परीक्षा के परिणाम पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कांगड़ा जिला के एक प्रार्थी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वीरवार को अंतरिम आदेश जारी किए।
इससे सूबे के 70 हजार परीक्षार्थियों को झटका लगा है। बता दें कि केसीसीबी ने ग्रेड-3 ऑफिसर के 15, ग्रेड-4 क्लर्क के 128 और कंप्यूटर ऑपरेटरों के 11 पदों के लिए 20 दिसंबर 2015 को भर्ती परीक्षा ली थी। परीक्षा के लिए 91859 ने आवेदन किया था जबकि 69052 परीक्षार्थियों को रोल नंबर जारी किए गए थे।