सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सांसद अनुराग ठाकुर और एचपीसीए को बड़ी राहत देते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले पर स्टे दे दिया है जिसमें अनुराग ठाकुर, संजय शर्मा, गौतम ठाकुर, एचपीसीए और अन्य लोगों के खिलाफ दायर एफआईआर रद्द करने से मना कर दिया गया था।
इसके साथ ही एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को व्यक्तिगत रूप से नोटिस जारी करते हुए उन्हें हलफनामा दायर कर अगली सुनवाई से पहले जवाब देने के लिए कहा है।
एचपीसीए ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि यह मामला राजनीति से प्रेरित है। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की शह पर यह मामला दाखिल हुआ है। एचपीसीए की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।